विवाहिता ने पति समेत ससुराल के 4 लोगों पर लगाया मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप, BNS की 3 धाराओं में FIR दर्ज

  • रिपोर्ट: विकास कुमार जायसवाल
  • ब्यूरो चीफ महाराजगंज

25 सितंबर को हुई घटना, थानाध्यक्ष के आदेश पर 1 अक्टूबर को दर्ज हुआ केस, SI योगेंद्र तिवारी को सौंपी गई विवेचना

MAHARAJGANJ (सिसवा)

जनपद के कोठीभार थाना क्षेत्र के एक गांव में घरेलू विवाद में विवाहिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने उसके पति समेत चार ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

प्राप्त FIR (No. 0304/2026) के अनुसार, शिकायतकर्ता समा बानों पत्नी मोहम्मद रजा, निवासी शीतलापुर, थाना कोठीभार ने आरोप लगाया है कि दिनांक 25 सितंबर 2026 को सुबह लगभग 9 बजे उनके पति मोहम्मद रजा, देवर मोहम्मद उमर फारूक, सास बदरूनिशा और ससुर सलीम उर्फ छेदी ने गाली-गलौज करते हुए लात-मुक्का व लाठी-डंडे से उनके साथ मारपीट की।

पीड़िता का आरोप है कि मारपीट में उन्हें चोटें आई हैं और आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी है।

पीड़िता ने 30 सितंबर को थानाध्यक्ष कोठीभार को लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। थानाध्यक्ष अखिलेश वर्मा के आदेश पर 01 अक्टूबर 2026 को सुबह 08:49 बजे थाना कोठीभार में FIR दर्ज की गई।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस –

पुलिस ने इस मामले में BNS 2023 की धारा 115(2) – स्वेच्छा से चोट पहुँचाना, धारा 352 – शांति भंग करने के आशय से अपमान करना और धारा 351(3) – आपराधिक धमकी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।

मामले की विवेचना SI योगेंद्र तिवारी को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।