- रिपोर्ट: विकास कुमार जायसवाल
- ब्यूरो चीफ महाराजगंज
कोर्ट के आदेश पर FIR No. 0305/2026 दर्ज, स्टाम्प संख्या 11 AE 102774 में कूटरचना का आरोप
MAHARAJGANJ (सिसवा)
थाना कोठीभार क्षेत्र में बीमा कंपनी से अवैध लाभ लेने के लिए ट्रैक्टर बदलने और फर्जी स्टाम्प तैयार कर कूटरचना करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर कोठीभार पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई FIR –
न्यायालय अपर सिविल जज (अवर खण्ड) कोर्ट संख्या 03 न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज, पीठासीन अधिकारी श्रीमती सोनल सिंह (U.P. ID 04701) के प्रकीर्ण वाद संख्या 1619/2026 में पारित आदेश दिनांक 12/08/2026 के अनुपालन में थाना कोठीभार में दिनांक 01/10/2026 को शाम 06:19 बजे FIR संख्या 0305/2026 दर्ज की गई। इसकी GD No. 075 है। FIR लेखक हेड कांस्टेबल आन्जनेय कुमार तिवारी हैं तथा थाना प्रभारी (इंस्पेक्टर) अखिलेश कुमार वर्मा (CUG No. 9454403902) द्वारा अनुपालन कराया गया है।
वादी और पूरा आरोप –
वादी सुनील पुत्र अमरनाथ, उम्र 35 वर्ष (जन्म 1986), निवासी ग्राम घोड़नर, थाना कोठीभार, महराजगंज हैं।
वादी का आरोप है कि विपक्षी यशवन्त पटेल पुत्र राजबली पटेल निवासी ग्राम पकड़ीयार, थाना सिन्दुरिया, जनपद महराजगंज का ट्रैक्टर नंबर UP 56 N 1330, जिसका इंश्योरेंस नहीं था, द्वारा दिनांक 11.12.2019 को दुर्घटना कारित की गई, जिसमें रजनीश शुक्ला नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
इस दुर्घटना से बचने और बीमा कंपनी चोला मण्डलम GIC लिमिटेड से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए एक आपराधिक साजिश के तहत यशवन्त पटेल द्वारा प्रार्थी के ट्रैक्टर नंबर UP 56 R 7349 को स्टाम्प संख्या 11 AE 102774 पर क्रय किया गया और अपने दुर्घटना वाले ट्रैक्टर के स्थान पर प्रार्थी के ट्रैक्टर को विवेचक से मिलीभगत कर निरुद्ध करा दिया गया, ताकि बीमा का लाभ लिया जा सके।
वादी का यह भी आरोप है कि जिस स्टाम्प पर यह बैनामा दिखाया गया है, वह स्टाम्प उक्त क्रय तिथि पर राज्य सरकार के कोषागार में मौजूद था, जो कूटरचना को दर्शाता है। इस तथ्य की जानकारी विपक्षी यशवन्त पटेल द्वारा दिनांक 11.12.2022 को चोला मण्डलम GIC को दिए गए बयान से हुई।
पहले थाने, फिर SP को दी तहरीर –
प्रार्थी ने बताया कि घटना की सूचना पहले थाना कोठीभार को दी, फिर पुलिस अधीक्षक महराजगंज को रजिस्टर्ड डाक से भेजी, पर कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय में प्रकीर्ण वाद दायर करना पड़ा।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा –
पुलिस ने आरोपी 1. यशवन्त पटेल पुत्र राजबली पटेल निवासी पकड़ीयार, थाना सिन्दुरिया 2. कामेश्वरी देवी के विरुद्ध भा.दं.सं. 1860 की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की कूटरचना), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से कूटरचना), 471 (कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में प्रयोग) व 120-B (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक विनीत कुमार यादव को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

